How to print change of name in newspaper?
👉क्या आप अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करना चाहते हो?
आम तौर पर भारत के सभी समाचार पत्रों में नाम परिवर्तन के विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं, अधिकतर नाम परिवर्तन के विज्ञापन नया पासपोर्ट बनबाने या Renew करबाने के समय जरुरत पड़ती है यदि आपके आधार कार्ड और मार्कशीट से नाम मिलान नहीं करता, स्कूल रिकॉर्ड में नाम गलती से गलत दर्ज हो जाने के बाद, सर्विस रिकॉर्ड में गलती से गलत दर्ज हो जाने पर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बीमा पॉलिसी आदि में किसी कारण वश नाम गलत दर्ज हो गया हो तो उसके लिए नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं।👌👌
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How to publish name change ads in newspaper |
👉किसी भी अखबार में नाम परिवर्तन का विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्र के किसी भी नोटरी पब्लिक के माध्यम से समाचार पत्र में नाम परिवर्तन विज्ञापन के संबंध में एक शपथ पत्र या हलफनामा बनाना होगा तथा इस हलफनामे में आपको अपना वर्तमान नाम, आपका परिवर्तित नाम, आपके पिता या पति का नाम, आपके आवासीय पते का पूरा उल्लेख होना चाहिए तथा नाम परिवर्तन के कारण का भी संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है जो भी अनिवार्य हो।👍👍
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Change of name ads in newspaper |
नाम परिवर्तन का विज्ञापन आपको उसी शहर के अखबार में प्रकाशित करवाना है जिस शहर में आप रहते हैं, एवं नाम परिवर्तन का विज्ञापन उस शहर के दो समाचार पत्रों प्रकाशित होना चाहिए जिसमें से एक दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं दूसरा स्थानीय दैनिक समाचार पत्र। किसी भी समाचार पत्र में नाम परिवर्तन विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद उसकी एक प्रति अन्य सूचीबद्ध दस्तावेजों और आवेदन पत्र के साथ संबंधित विभाग को जमा कर सकते हैं जिस भी विभाग में आपको अपना नाम परिवर्तन करवाना हो।
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